[2024] वोटर आईडी बनाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

वोटर आईडी कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य वोटर लिस्ट की सटीकता में सुधार करना और चुनावी धोखाधड़ी को रोकना है। इसके अतिरिक्त जब कोई व्यक्ति अपना वोट डालता है तो यह एक पहचान प्रमाण के रूप में भी काम करता है।

EPIC (इलेक्टर्स फोटो आइडेंटिटी कार्ड) नंबर भारत चुनाव आयोग (ECI) द्वारा जारी किया गया वोटर आईडी नंबर है। EPIC नंबर अक्षरों और संख्याओं का एक अनूठा सेट है जो 18 वर्ष से अधिक आयु के भारतीय नागरिकों के लिए पहचान प्रमाण के रूप में काम करता है।

यह भारतीय नागरिकों को देश में आयोजित विभिन्न चुनावों में वोट डालने की भी अनुमति देता है। EPIC नंबर वोटर आईडी कार्ड पर अंकित होता है। यह आपके वोटर आईडी कार्ड पर आपकी तस्वीर के ठीक ऊपर होता है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है और भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने 2021 में इसी दिन डिजिटल वॉटर आईडी कार्ड लॉन्च किया, जिसे इलेक्ट्रॉनिक चुनावी फोटो पहचान पत्र (e-EPIC) भी कहा जाता है।

e-EPIC, e-Aadhar के समान और पीडीएफ प्रारूप में उपलब्ध है जिसे आगे एडिट नहीं किया जा सकता है। नवंबर और दिसंबर 2021 में और उसके बाद मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को डिजिटल मतदाता पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं।

यदि किसी व्यक्ति का अपना पुराना मतदाता पहचान पत्र खो गया है तो वह 25 रुपये का शुल्क देकर डुप्लीकेट कार्ड भी डाउनलोड कर सकता है। तो इस तरह से वोटर आईडी कार्ड एक आइडेंटिटी कार्ड के रूप में काम करता है।

वोटर आईडी कार्ड क्या है?

voter id kya hai

मतदाता पहचान पत्र, जिसे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (EPIC) के रूप में भी जाना जाता है। यह एक फोटो पहचान पत्र है जो भारत के चुनाव आयोग (ECI) द्वारा उन सभी व्यक्तियों को जारी किया जाता है जो मतदान करने के पात्र हैं।

यह कार्ड आमतौर पर अन्य नामों द्वारा जाना जाता है, जैसे वोटर कार्ड, मतदाता कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि। इस कार्ड का प्राथमिक उद्देश्य वोटर लिस्ट की सटीकता में सुधार करना और चुनावी धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में मदद करना है।

जब व्यक्ति अपना वोट डालते हैं तो यह एक पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है और मतदाताओं को बार-बार एक से अधिक बार वोट करने के लिए रोकता है।

मतदाता पहचान पत्र कई आधिकारिक उद्देश्यों जैसे आधार, पैन कार्ड आदि प्राप्त करने के लिए एक वैध फोटो पहचान प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है।

मतदाता पहचान पत्र में निर्वाचक का नाम, आयु और निवास (अन्य विवरणों के साथ) दर्ज होता है, और उस पर निर्वाचक की तस्वीर लगी होती है। इस पर पंजीकरण अधिकारी यानी आपके निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं।

मतदाता कार्ड दो प्रतियों में तैयार किया जाता है, और एक प्रति पंजीकरण अधिकारी के पास रखी जाती है जबकि दूसरी मतदाता को सौंप दी जाती है। केवल प्रतिनिधित्वात्मक उद्देश्यों के लिए।

आप मतदाता के रूप में नामांकित हो सकते हैं यदि आप-

  • भारतीय नागरिक हैं
  • 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है
  • जिस निर्वाचन क्षेत्र में आप नामांकित होना चाहते हैं, उस मतदान क्षेत्र के सामान्य निवासी हैं
  • निर्वाचक के रूप में नामांकित होने के लिए कोई अयोग्यता नहीं हैं। यदि आपको किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है या आप भ्रष्ट आचरण करते हैं तो अयोग्यता हो सकती है।

वोटर आईडी कार्ड के लिए रिन्यू की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक नया मतदाता पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मतदाता पहचान पत्र को अपडेट भी कर सकते हैं।

वोटर आईडी की स्ट्रक्चर कैसी होती है?

वोटर आईडी में निम्नलिखित जानकारी होती है:

  • संबंधित राज्य/राष्ट्र के प्रतीक को दर्शाने वाला होलोग्राम होता है
  • कार्डधारक का नाम, जन्म तिथि और लिंग
  • कार्डधारक की फोटो
  • एक यूनिक सीरियल नंबर होता है
  • कार्डधारक के पिता का नाम
  • आईडी के पिछले सिरे पर कार्डधारक का आवासीय पता होता है
  • इसमें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर भी होते हैं।

वोटर आईडी बनाने के लिए कौन से डॉक्युमेंट्स चाहिए?

voter id banane ke liye kya kya documents chahiye

वोटर आईडी कार्ड पहचान प्रमाण का एक रूप है जिसका उपयोग देश में सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए किया जा सकता है। यह आपको चुनाव में अपना वोट डालने की अनुमति देता है।

इससे साबित होता है कि आप भारतीय नागरिक हैं। यह चुनावी धोखाधड़ी को कम करने में मदद करता है। वैध मतदाता पहचान पत्र वाले लोग भारत सरकार द्वारा समय-समय पर शुरू किए जाने वाले विशेष प्रस्तावों का लाभ उठा सकते हैं।

उदाहरण के लिए यदि आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो आप भारत में राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं, वोटर आईडी बनाने के लिए क्या डॉक्युमेंट्स चाहिए?

  • नवीनतम पासपोर्ट आकार की 2 फोटो
  • पते का प्रमाण (निम्नलिखित में से कोई एक)
    • आपके पासपोर्ट की कॉपी
    • गैस का बिल
    • पानी का बिल
    • राशन कार्ड
    • बैंक पासबुक
    • आधार कार्ड
  • उम्र के प्रमाण की प्रति
    • 10वीं कक्षा का प्रमाणपत्र
    • जन्म प्रमाणपत्र
    • पैन कार्ड
    • आधार कार्ड
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • पासपोर्ट की कॉपी
    • किसान कार्ड
  • पहचान प्रमाण (निम्नलिखित में से कोई एक)
    • पैन कार्ड
    • ड्राइविंग लाइसेंस
    • राशन कार्ड
    • पासपोर्ट की कॉपी
    • फोटो सहित बैंक पासबुक
    • SSLC सर्टिफिकेट
    • स्टूडेंट आईडी कार्ड
    • आधार कार्ड

वैसे अगर आपके पास आधार कार्ड है और उसमें सभी जानकारी पूरी तरह से सही है। तो आप वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस आपको आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत होगी।

वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

एक नागरिक इस दस्तावेज़ के लिए नीचे बताए अनुसार 3 तरीकों से आवेदन कर सकता है:

1. ऑनलाइन आवेदन करें

  • NVSP (राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल) वेबसाइट पर जाएं
  • नए वोटर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन के विकल्प पर क्लिक करें
  • फॉर्म 6 भरें और जमा करें
  • आवश्यक दस्तावेजों की सॉफ्ट-कॉपी अपलोड करें
  • साथ ही हालिया फोटो भी अपलोड करें
  • विवरण और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आपको आईडी कार्ड प्राप्त होगा

2. ऑफ़लाइन आवेदन करें

  • नजदीकी राज्य चुनाव कार्यालय पर जाएँ
  • आवेदन करने के लिए फॉर्म 6 का अनुरोध करें
  • आवश्यक विवरण के साथ फॉर्म भरें
  • पहचान, पता आदि का प्रमाण जैसे दस्तावेज़ संलग्न करें
  • भरे हुए फॉर्म को दस्तावेजों के साथ चुनाव कार्यालय में जमा करें
  • फॉर्म के सत्यापन के बाद वोटर आईडी जारी कर दी जाएगी

3. आंशिक रूप से ऑनलाइन आवेदन करें

  • NVSP वेबसाइट पर जाएं
  • फॉर्म 6 ऑनलाइन प्राप्त करें और इसे आवश्यक विवरण के साथ भरें
  • भरे हुए फॉर्म को सहायक दस्तावेजों और एक फोटो के साथ जमा करें
  • यह पास के चुनाव कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से या डाक के माध्यम से किया जा सकता है
  • विवरण और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद आपको आईडी कार्ड प्राप्त होगा।

डिजिटल वोटर आईडी कार्ड

ECI (भारत निर्वाचन आयोग) ने 25 जनवरी 2021 को डिजिटल वोटर आईडी की सुविधा शुरू की। इसे e-EPIC (इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड) के नाम से भी जाना जाता है।

  • यह पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है। यह ई-आधार के समान है और कोई इसे एडिट नहीं कर सकता है, केवल प्रिंट कर सकता है।
  • 31 जनवरी, 2021 तक यह सर्विस केवल उन आवेदकों के लिए उपलब्ध थी, जिन्होंने नवंबर और दिसंबर 2020 में चुनाव कार्ड के लिए आवेदन किया था।
  • डिजिटल वोटर कार्ड 1 फरवरी 2021 से सभी के लिए उपलब्ध हो गया है।
  • कार्ड खो जाने की स्थिति में, आप 25 रुपये के मामूली शुल्क पर डुप्लिकेट कॉपी डाउनलोड कर सकते है।

NRI वोटर रजिस्ट्रेशन कार्ड

NRI (अनिवासी भारतीय) को भी वोट देने का अधिकार है। इसलिए वे भारत में फॉर्म 6A भरकर या ऑफलाइन अपने वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

हालाँकि वोट डालने के लिए उन्हें देश और निर्वाचन क्षेत्र में मौजूद रहना होगा। मतलब आपको वापिस अपने देश में आकर ही चुनाव डालना होगा, जहां अन्य सभी चुनाव डाल रहे हैं।

वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन करने से पहले ध्यान रखने योग्य बातें

वोटर आईडी सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त पहचान और पते के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। यह एक भारतीय नागरिक को लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान करने के अपने अधिकार और मौलिक कर्तव्य का प्रयोग करने की भी अनुमति देता है।

चूँकि इस दस्तावेज़ के कई उपयोग हैं, इसलिए आवेदन करने से पहले विचार करने योग्य बातें यहां दी गई हैं:

  • मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए
  • केवल सरकार द्वारा अनुमोदित केंद्रों और वेबसाइटों के माध्यम से ही आवेदन करना चाहिए
  • आवेदन पत्र में उल्लिखित विवरण सही होना चाहिए
  • यह जानकारी सभी पहलुओं में कानूनी रूप से सही होनी चाहिए
  • व्यक्ति को आवश्यक दस्तावेजों की एक फोटोकॉपी जमा करनी होगी
  • वोटर आईडी प्राप्त होने के बाद जानकारी को दोबारा वेरिफिकेशन करें। अगर किसी सुधार की जरूरत है तो समय रहते बदलाव कर लेना ही बेहतर है।

वोटर आईडी कार्ड का वेरिफिकेशन कैसे करें?

यदि किसी कार्डधारक को संदेह है कि आईडी नकली है, तो वह मतदाता पहचान संख्या के साथ दस्तावेज़ को सत्यापित कर सकता है। व्यक्ति को राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।

या उसे राज्य चुनाव के निकटतम कार्यालय का दौरा करना होगा। साथ ही विवरण की पहचान करने के लिए व्यक्ति को यह जांचना होगा कि उसका नाम मतदाता सूची में है या नहीं। किसी भी त्रुटि की स्थिति में व्यक्ति को उसे अधिकारी को सबकुछ बताना होगा।

वोटर आईडी सत्यापन के तरीके यहां दिए गए हैं:

  • NVSP वेबसाइट पर जाएं
  • ‘Search in electoral roll’ पर क्लिक करें
  • आप बेसिक डिटेल्स प्रदान करके या EPIC नंबर के माध्यम से सर्च करें
  • संबंधित फ़ील्ड में पूछे गए विवरण दर्ज करें
  • डिटेल्स वेरिफ़ाई करने के लिए Proceed करें।
  • इसके बाद आपको सभी जानकारी मिल जाएगी।

वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कैसे करें?

यदि कोई व्यक्ति अपने मतदाता पहचान पत्र में डिटेल्स बदलना या सही करना चाहता है, तो वह इसे NVSP पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन कर सकता है या सुधार प्रक्रिया के लिए निकटतम चुनाव कार्यालय में जा सकता है।

यदि ऐसा ऑनलाइन कर रहे हैं, तो संबंधित वेबसाइट पर प्रक्रिया इस प्रकार है:

  • ‘लॉगिन/रजिस्टर’ पर क्लिक करें
  • लॉग इन करने के लिए यूजर नाम, पासवर्ड और कैप्चा प्रदान करें
  • इसके बाद ‘correction the Voter ID entries’ के सेक्शन में जाएँ
  • फॉर्म 8 भरें और इसे सहायक दस्तावेजों के साथ सबमिट करें
  • अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेज निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) के पास जमा कर दें।
  • जमा करने के बाद ERO आवेदन पर आगे की कार्रवाई करता है और मतदाता पहचान पत्र में आवश्यक सुधार करता है।

यदि वोटर आईडी कार्ड प्राप्त नहीं हुआ तो क्या करें?

यदि आपको वोटर कार्ड नहीं मिला है तो दिए गए स्टेप्स का पालन करें:

  • मुख्य निर्वाचन अधिकारी या नजदीकी चुनाव कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  • Reference number प्रदान करें. यह वह नंबर है जो आपको फॉर्म 6 जमा करने पर मिलता है
  • फिर मतदाता पहचान पत्र आवेदन की स्थिति को ऑनलाइन/ऑफ़लाइन ट्रैक करने के लिए स्टेप्स का पालन करें।

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निष्कर्ष:

तो ये था वोटर आईडी बनाने के लिए क्या-क्या डॉक्युमेंट्स चाहिए, हम उम्मीद करते है की इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद आपको वोटर आईडी बनाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते है।

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