पैन कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्युमेंट चाहिए?

पैन कार्ड 10 अंकों की विशिष्ट पहचान अल्फ़ान्यूमेरिक संख्या (जिसमें अक्षर और संख्या दोनों शामिल हैं) के रूप में भारतीयों के लिए एक आवश्यक डॉक्युमेंट है, मुख्य रूप से उन लोगों के लिए जो टैक्स का भुगतान करते हैं।

आज पैसों की बड़ी लेन-देन के लिए पैन कार्ड बहुत जरूरी है। अगर आप बैंक में अपने अकाउंट में 50,000 रुपए से अधिक जमा करवाने या निकलवाने जाते हैं, तो आपको पैन कार्ड देना होगा।

परमानेंट अकाउंट नंबर या PAN देश भर में करदाताओं (taxpayers) की पहचान करने का एक तरीका है। नए पैन के लिए आवेदन करते समय आपको पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण और जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में कुछ दस्तावेज जमा करने होते हैं।

डॉक्युमेंट्स की आवश्यकता और वैधता आवेदक के आधार पर और आवेदन के उद्देश्य के आधार पर भिन्न होती है। विभिन्न प्रकार के आवेदकों द्वारा पैन कार्ड के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स यूनिट के प्रकार (व्यक्तिगत या संगठन) के अनुसार अलग-अलग होते हैं।

आप नए पैन या मौजूदा पैन में सुधार या इसके खो जाने या क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में पैन कार्ड को फिर से जारी करने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

आवेदक की आवासीय स्थिति के आधार पर फॉर्म 49A या फॉर्म 49AA को वैलिड डॉक्युमेंट्स के एक सेट के साथ भरना और जमा करना होता है।

पैन कार्ड क्या है?

pan card kya hai

Permanent Account Number एक अल्फ़ान्यूमेरिक की (दस अक्षर) है जिसका उपयोग भारत में टैक्स चुकाने वाले प्रत्येक व्यक्ति/बिजनेस के लिए एक पहचानकर्ता के रूप में किया जाता है।

यह आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है और एक विशिष्ट पहचान के रूप में कार्य करता है। इसलिए दो व्यक्तियों या संस्थाओं के पास एक ही पैन नहीं हो सकता।

भारत के कानूनी निवासी के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है। 1961 के आयकर अधिनियम की धारा 139A के तहत सरकार ने औपचारिक रूप से पैन कार्ड की शुरुआत की थी।

पिछली प्रणाली, जिसे GIR (जनरल इंडेक्स रजिस्टर नंबर) के नाम से जाना जाता है, काफी हद तक असफल रही थी और इसे ठीक करने के लिए ऐसा किया गया था।

GIR का मुख्य दोष यह था कि इसमें करदाताओं को अद्वितीय नंबर जारी करने की आवश्यकता होती थी, जिसके परिणामस्वरूप अक्सर भ्रम होता और टैक्स से बचाव होता था।

1. हमारे पास पैन कार्ड क्यों होना चाहिए?

पहचान के प्रमाण और आपके पते और जन्मतिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी के अलावा, पैन कार्ड होने से कई अन्य तरीकों से भी मदद मिलती है।

  • टैक्स भरने करने के लिए यह अनिवार्य है।
  • इसका उपयोग बिजनेस के रजिस्ट्रेशन के लिए किया जाता है।
  • यह बड़ी वित्तीय लेनदेन में भी मदद करता है।
  • यह इंडिविजुअल और ग्रुप्स को बैंक अकाउंट खोलने और संचालित करने की अनुमति देता है।
  • इसका उपयोग फोन, गैस आदि प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
  • म्यूचुअल फंड निवेश के लिए ई-केवाईसी के लिए पैन की आवश्यकता होती है।

2. पैन कार्ड का महत्व और उपयोग

आयकर विभाग के लिए प्रत्येक टैक्स-भुगतान करने वाले व्यक्ति या ग्रुप को ट्रैक करने और पहचानने के लिए पैन कार्ड महत्वपूर्ण है।

यह विभाग को सभी टैक्स लेनदेन, आय पर रिटर्न, TDS/TCS क्रेडिट, correspondence और निर्दिष्ट लेनदेन को जोड़ने में मदद करता है। यह borrowings, बिजनेस गतिविधियों और निवेश के संबंध में जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है।

3. पैन कार्ड किसके लिए जरूरी है?

पैन कार्ड उन सभी कंपनियों, ग्रुप्स या इंडिविजुअल (निवासी और अनिवासी) को जारी किया जाता है जो भारत में कर का भुगतान करते हैं।

प्रत्येक इंडिविजुअल या ग्रुप के पास पैन होना आवश्यक है:

  • यदि cumulative accessible income न्यूनतम टैक्स आय की राशि के बराबर या उससे अधिक है।
  • बिजनेस या ओक्युपेशन में लगे प्रत्येक व्यक्ति की कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक है।
  • प्रत्येक धर्मार्थ ट्रस्ट को धारा 139(4ए) के तहत रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है।
  • प्रत्येक व्यक्ति जो पैन अनिवार्य लेनदेन का हिस्सा बनने का इच्छुक है।
  • प्रत्येक non-individual entity जिसका वित्तीय लेनदेन एक वित्तीय वर्ष में 2.5 लाख रुपये से अधिक है।
  • प्रत्येक आयातक/निर्यातक को एक आयात निर्यात कोड की आवश्यकता होती है।
  • प्रत्येक व्यक्ति को टैक्स कटौती के बाद एक विशेष राशि प्राप्त होती है।
  • उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं के भंडारण, उत्पादन या निर्माण में शामिल कोई भी व्यक्ति या समूह।
  • इंडिविजुअल्स सर्विस टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

पैन कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्युमेंट्स चाहिए?

pancard banane ke liye kya documents chahiye

पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को अपने आवेदन के साथ सहायक डॉक्युमेंट्स जमा करने होते हैं। जब तक आप पते का प्रमाण, पहचान प्रमाण और आयु/जन्मतिथि का प्रमाण प्रस्तुत नहीं करते, आपका पैन कार्ड आवेदन संसाधित नहीं किया जाएगा।

निम्नलिखित सेक्शन एक व्यक्तिगत आवेदक (जो एक भारतीय नागरिक है) के लिए भारत में पैन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक स्वीकार्य डॉक्युमेंट्स की लिस्ट दिखाता है।

प्रस्तुत किए गए डॉक्युमेंट्स में आवेदक की पहचान, पता और जन्मतिथि स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। नीचे यूज किए गए HUF शब्द का मतलब Hindu Undivided Family है। इसे हिन्दू अविभाजित परिवार भी कहा जाता है।

a) HUF और इंडिविजुअल (नागरिकों) के लिए डॉक्युमेंट्स

एक इंडिविजुअल भारतीय नागरिक या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) द्वारा पैन आवेदन के लिए आवश्यक तीन मुख्य दस्तावेजों में पहचान का प्रमाण, जन्मतिथि का प्रमाण और पते का प्रमाण देना होता हैं।

प्रत्येक प्रमाण प्रकार के लिए, आयकर विभाग ने दस्तावेजों की एक सूची बनाई है।

पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज़-

नीचे उल्लिखित किसी की प्रति

  • मतदाता पहचान पत्र
  • पासपोर्ट
  • आधार कार्ड
  • आवेदक की फोटो वाला राशन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • फोटो पहचान पत्र जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के किसी उपक्रम द्वारा जारी किया जाता है
  • बैंक द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र जो विधिवत सत्यापित होना चाहिए, जिसमें आवेदक की फोटो और बैंक खाता संख्या शामिल होनी चाहिए
  • आर्म का लाइसेंस
  • केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना कार्ड
  • आवेदक की फोटो के साथ पेंशनर कार्ड की प्रति

ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स

  • विधान सभा सदस्य, संसद सदस्य, नगर पार्षद या राजपत्रित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारूप में पहचान प्रमाण पत्र
  • जारीकर्ता अधिकारी के नाम और मोहर के साथ बैंक शाखा के लेटरहेड पर बैंक स्टेटमेंट जिसमें आवेदक की विधिवत सत्यापित फोटो और बैंक अकाउंट नंबर शामिल हो।

ध्यान देने योग्य बातें:

  • माइनर आवेदक के मामले में माता-पिता/अभिभावक के पहचान प्रमाण को नाबालिग आवेदक के लिए पहचान और पते का प्रमाण माना जाएगा।
  • HUF के मामले में, HUF के प्रमुख द्वारा आवेदन की तिथि पर सभी सहदायिकों के नाम, पिता का नाम और पता बताने वाला एक हलफनामा पहचान के प्रमाण के रूप में काम करेगा।

पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले डॉक्युमेंट्स

नीचे उल्लिखित किसी की प्रति

  • बिजली का बिल
  • लैंडलाइन कनेक्शन बिल
  • ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए बिल
  • फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
  • जीवनसाथी का पासपोर्ट
  • बैंक अकाउंट स्टेटमेंट
  • क्रेडिट कार्ड का विवरण
  • डाकघर खाते की पासबुक जिसमें आवेदक का पता हो
  • प्रॉपर्टी टैक्स असेस्मेंट हेतु नवीनतम आदेश
  • सरकार द्वारा आवंटित निवास प्रमाण पत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • केंद्र या राज्य सरकार द्वारा जारी आवास आवंटन पत्र तीन वर्ष से अधिक पुराना न हो
  • प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट

ध्यान देने योग्य बात:

  • यूटिलिटि बिल और बैंक/क्रेडिट कार्ड विवरण नवीनतम और तीन महीने से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किये जाने वाले दस्तावेज़

नीचे उल्लिखित किसी की प्रति

  • किसी भी कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र जो जन्म के साथ-साथ मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणित है, जैसे नगर निगम प्राधिकरण
  • भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र
  • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र
  • आधार कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • पासपोर्ट
  • विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय से जारी विवाह प्रमाणपत्र
  • पेंशन भुगतान ऑर्डर
  • भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र
  • जन्मतिथि बताने वाला एक हलफनामा जिस पर मजिस्ट्रेट के समक्ष हस्ताक्षर किया गया हो
  • केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र।

b) HUF और इंडिविजुअल (गैर-नागरिकों) के लिए डॉक्युमेंट्स

ऐसे इंडिविजुअल और HUF जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनके द्वारा पैन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक डॉक्युमेंट्स उन लोगों से थोड़े अलग हैं जो भारतीय नागरिक हैं।

इन आवेदकों को जन्मतिथि का प्रमाण नहीं देना होगा, केवल पहचान और पते का प्रमाण देना होगा। यहां स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची दी गई है-

पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले डॉक्युमेंट्स-

नीचे उल्लिखित किसी की प्रति

  • पासपोर्ट
  • OCI कार्ड जो भारत सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है
  • भारत सरकार द्वारा आवंटित PIO कार्ड
  • अन्य नागरिकता आईडी नंबर, राष्ट्रीय आईडी नंबर, करदाता आईडी नंबर (इनमें से कोई भी) – या तो ‘एपोस्टिल’ या आवेदक के गृह देश में कार्यरत किसी भी भारतीय दूतावास/उच्चायोग/वाणिज्य दूतावास द्वारा उचित रूप से प्रमाणित होना चाहिए।

पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले डॉक्युमेंट्स-

नीचे उल्लिखित किसी की प्रति

  • पासपोर्ट
  • भारत सरकार द्वारा आवंटित PIO कार्ड
  • OCI कार्ड जो भारत सरकार द्वारा आवंटित किया जाता है
  • भारत में Non-resident बैंक अकाउंट स्टेटमेंट
  • जिस देश में आवेदक रहता है, वहां से बैंक अकाउंट स्टेटमेंट
  • विदेशी पंजीकरण कार्यालय द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र, जो भारतीय पता दर्शाता है
  • अन्य नागरिकता आईडी नंबर या राष्ट्रीय आईडी नंबर, करदाता आईडी नंबर (इनमें से कोई भी) या तो ‘एपोस्टिल’ या आवेदक के गृह देश में कार्यरत किसी भी भारतीय दूतावास/उच्चायोग/वाणिज्य दूतावास द्वारा उचित रूप से सत्यापित किया जाना चाहिए।
  • किसी भी विदेशी देश द्वारा प्रदान किया गया और साथ ही भारतीय कंपनी द्वारा प्रदान की गई नियुक्ति पत्र की कॉपी या नियोक्ता द्वारा भारत में पते का मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए।

c) इनकोर्पोरेटड कंपनियों के लिए डॉक्युमेंट्स

पैन आवेदनों के लिए, किसी कंपनी का निम्नलिखित में से कोई भी अर्थ हो सकता है:

  • कंपनी
  • पार्टनरशिप फर्म
  • Limited Liability Partnership
  • ट्रस्ट
  • Association of Persons
  • बॉडी ऑफ इंडिविजुअल
  • लोकल अथॉरिटी
  • Artificial Juridical Person

कंपनी के प्रकार के आधार पर, पैन आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  • कंपनी के लिए- कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति।
  • पार्टनरशिप फर्म के लिए- फर्मों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति या पार्टनरशिप डीड की कॉपी।
  • Limited Liability Partnership के लिए- LLP के रजिस्ट्रार द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रति
  • ट्रस्ट के लिए- ट्रस्ट डीड की प्रति या चैरिटी कमिश्नर द्वारा जारी पंजीकरण संख्या के प्रमाण पत्र की प्रति।
  • Association of Persons के लिए- एग्रीमेंट की कॉपी या चैरिटी कमिशनर या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण संख्या के प्रमाण पत्र की कॉपी या ऐसे व्यक्ति की पहचान और पता स्थापित करने वाले किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार विभाग से उत्पन्न कोई अन्य दस्तावेज़।
  • बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के लिए- एग्रीमेंट की कॉपी या चैरिटी कमिशनर या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण संख्या के प्रमाण पत्र की कॉपी या ऐसे व्यक्ति की पहचान और पता स्थापित करने वाले किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार विभाग से उत्पन्न कोई अन्य दस्तावेज़।
  • Local Authority के लिए- एग्रीमेंट की कॉपी या दान आयुक्त या cooperative society के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण संख्या के प्रमाण पत्र की कॉपी या ऐसे व्यक्ति की पहचान और पता स्थापित करने वाले किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार विभाग से उत्पन्न कोई अन्य दस्तावेज़।
  • Artificial Juridical Person के लिए- एग्रीमेंट की कॉपी या चैरिटी कमिशनर या सहकारी समिति के रजिस्ट्रार या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण संख्या के प्रमाण पत्र की कॉपी या ऐसे व्यक्ति की पहचान और पता स्थापित करने वाले किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार विभाग से उत्पन्न कोई अन्य दस्तावेज़।

d) Assesses (Non-Individuals) के लिए डॉक्युमेंट्स

किसी फर्म या व्यक्तियों के संघ द्वारा पैन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज नीचे दिए गए हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जिनका भारत में कोई ऑफिस नहीं है –

पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज़-

  • कंपनी पंजीकरण प्रमाणपत्र उस देश में जारी किया गया है जहां आवेदक रहता है, जिसे ‘एपोस्टिल’ या आवेदक के निवास के देश में उच्चायोग या वाणिज्य दूतावास या भारतीय दूतावास या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के किसी अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है।
  • भारत में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या भारतीय अधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए दी गई मंजूरी।

पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेज़-

  • आवेदक के निवास के देश में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र, ‘एपोस्टिल’ या भारतीय दूतावास या उच्चायोग या उस देश में वाणिज्य दूतावास द्वारा विधिवत सत्यापित, जहां आवेदक रहता है या भारत में पंजीकृत अनुसूचित बैंकों की विदेशी शाखाओं के अधिकृत अधिकारियों द्वारा।
  • भारत में जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र या भारतीय अधिकारियों द्वारा भारत में कार्यालय स्थापित करने के लिए दी गई मंजूरी।
  • आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ये प्रमाणपत्र आयकर अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रारूप का पालन करें।

e) माइनर के लिए डॉक्युमेंट्स

इस स्थिति में कोई व्यक्ति पहचान के प्रमाण के रूप में नाबालिग या माता-पिता के लिए उपरोक्त दस्तावेज़ जमा कर सकता है। पहचान के प्रमाण के लिए ये डॉक्युमेंट्स जरूरी है-

  • पते का प्रमाण
  • आधार कार्ड
  • पासपोर्ट
  • मतदाता पहचान पत्र
  • बिजली का बिल
  • लैंडलाइन कनेक्शन बिल
  • बैंक अकाउंट स्टेमेंट
  • क्रेडिट कार्ड का विवरण
  • सरकार द्वारा आवंटित निवास प्रमाण पत्र
  • डाकघर खाते की पासबुक

जन्मतिथि का प्रमाण

  • जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने वाले कार्यालय यानी नगरपालिका प्राधिकरण या भारतीय वाणिज्य दूतावास द्वारा प्रमाणित जन्म प्रमाण पत्र।
  • आधार कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • शादी का प्रमाणपत्र
  • मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित जन्मतिथि बताने वाला शपथ पत्र।
  • पासपोर्ट
  • किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र।
  • राज्य, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम या राज्य या केंद्र सरकार द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र।
  • पेंशन भुगतान ऑर्डर
  • विवाह रजिस्ट्रार कार्यालय से जारी विवाह प्रमाण पत्र।

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निष्कर्ष:

तो ये था पैन कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्युमेंट चाहिए, हम आशा करते है की इस आर्टिक्ल को पूरा पढ़ने के बाद आपको पैन कार्ड बनाने के लिए कौन से डाक्यूमेंट्स चाहिए होते है।

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