वर्षों से वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रा (इन्टरनेशनल जर्नी) को बढ़ावा दिया है। लेकिन घरेलू यात्रा के विपरीत, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के लिए यात्रा करने वाले व्यक्ति के पास पासपोर्ट नामक दस्तावेज़ होना आवश्यक है।
परिणामस्वरूप भारतीय विदेश मंत्रालय को बड़ी संख्या में पासपोर्ट के लिए एप्लिकेशन नियमित रूप से प्राप्त होते हैं। पासपोर्ट की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने पासपोर्ट सेवा पोर्टल की शुरुआत की है।
यह देश भर के नागरिकों को अपने पासपोर्ट आवेदन जमा करने, शुल्क का भुगतान करने और अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा देता है। भारतीय पासपोर्ट भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा देश भर में 543 पासपोर्ट कार्यालयों, 89 भारतीय दूतावासों और विदेशों में 108 वाणिज्य दूतावासों के नेटवर्क के माध्यम से जारी किए जाते हैं।
1967 के पासपोर्ट अधिनियम में कहा गया है कि पासपोर्ट भारत में जन्म या प्राकृतिककरण के माध्यम से धारक की नागरिकता को प्रमाणित करता है।
केंद्रीय पासपोर्ट संगठन (CPO) और इसके पासपोर्ट कार्यालयों के नेटवर्क के साथ-साथ पासपोर्ट सेवा केंद्रों के माध्यम से, विदेश मंत्रालय का कांसुलर, पासपोर्ट और वीज़ा प्रभाग भारत (PSK) में पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करता है।
जून 2023 से विदेश मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक चिप्स के साथ एम्बेडेड ई-पासपोर्ट लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। इस पासपोर्ट में उन्नत सुरक्षा विशेषताएं होंगी जो अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करती हैं।
तीन मुख्य प्रकार के पासपोर्ट हैं जो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। वे हैं:
सामान्य पासपोर्ट- यह साधारण पासपोर्ट आम लोगों को जारी किए जाते हैं। ये पासपोर्ट एक सामान्य उद्देश्य के लिए होते हैं जो धारकों को बिजनेस या छुट्टियों पर विदेश यात्रा करने में सक्षम बनाता है।
राजनयिक पासपोर्ट- आधिकारिक कर्तव्यों पर विदेशों की यात्रा करने वाले भारत सरकार द्वारा अधिकृत नामित सदस्यों को राजनयिक पासपोर्ट जारी किए जाते हैं।
आधिकारिक पासपोर्ट- आधिकारिक पासपोर्ट नामित सरकारी अधिकारियों या आधिकारिक असाइनमेंट पर विदेशों में प्रतिनियुक्त किसी अन्य व्यक्ति को जारी किए जाते हैं जिसे सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से अधिकृत किया गया है।
पासपोर्ट कैसे बनाएं?
International Civil Aviation Organization (ICAO) के नियमों के अनुपालन में, केवल मशीन-रिडेबल प्रिंटेड पासपोर्ट ही अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए स्वीकार किए जाते हैं।
भारत में पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
भारत में पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के विभिन्न चरण यहां दिए गए हैं।
1. पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉग इन करें
सबसे पहले, आपको अपने पासपोर्ट सेवा (Passport Seva) वेबसाइट खाते में लॉग इन करना होगा।
- स्टेप 1: पासपोर्ट सेवा प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जाएं और अपने रजिस्ट्रेशन की स्थिति के आधार पर “New User Registration” या “Existing User Login” पर क्लिक करें।
- स्टेप 2: एक नए यूजर के रूप में, आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसैस का पालन करना होगा। (Existing User अगले स्टेप पर जा सकते हैं।)
- स्टेप 3: अपने क्रेडेंशियल्स (पासवर्ड और लॉगिन आईडी) का उपयोग करें और लॉग इन करने के लिए कैप्चा वेरिफिकेशन पूरा करें।
2. एक प्रकार का पासपोर्ट आवेदन चुनें
लॉग इन करने के बाद, पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से चुनें।
- “Apply for Fresh Passport/Re-issue of Passport”
- इसके बाद आधिकारिक पासपोर्ट या राजनयिक पासपोर्ट
3. अपना ऑनलाइन आवेदन भरें
यहां पासपोर्ट आवेदन के स्टेप दिए गए हैं, जिनका आपको ऑनलाइन पालन करना होगा।
- स्टेप 1: आप जिस प्रकार के पासपोर्ट आवेदन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उस पर क्लिक करें।
- स्टेप 2: मांगी गई जानकारी को सही-सही भरें।
- स्टेप 3: सभी विवरणों को ध्यान से देखें और “सबमिट” बटन दबाएं।
4. शुल्क का भुगतान करें और मिलने का समय निर्धारित करें
अपना ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, निम्नलिखित स्टेप आपको आवश्यक शुल्क का भुगतान करने और अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने में मदद करेंगे।
- स्टेप 1: “View Saved/Submitted Applications” विकल्प का चयन करने के लिए होम पेज पर वापस जाएं।
- स्टेप 2: अब, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाले सभी विकल्पों में से “पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट” विकल्प चुनें।
- स्टेप 3: पीएसके या पासपोर्ट सेवा केंद्र का चयन करें और मिलने का समय निर्धारित करें।
- स्टेप 4: अपनी पसंद के ऑनलाइन भुगतान मोड के माध्यम से प्रक्रिया के लिए अनुरोधित शुल्क का भुगतान करें।
- स्टेप 5: आवेदन रसीद का एक प्रिंटआउट लें या अपने Application Reference Number (ARN) वाले अपने मोबाइल फोन पर भेजे गए SMS को सेव कर लें।
अंत में आप वेरिफिकेशन के लिए सभी मूल दस्तावेजों को लेकर अपनी नियुक्ति की तारीख और समय पर चयनित PSK का दौरा कर सकते हैं।
ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
एक आवेदक को एक नए पासपोर्ट आवेदन के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन नीचे दिए गए दस्तावेजों को जमा करने की आवश्यकता है।
- पते का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट आदि)
- आयु का प्रमाण (जैसे आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, वोटर आईडी आदि)
- नॉन-ECR (Emigration जांच आवश्यक नहीं) दस्तावेजी प्रमाण (यदि लागू हो)
- बैंक खाते की पासबुक की फोटो
- रेंट एग्रीमेंट की कॉपी
- वैध मतदाता पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- बिजली बिल
- मूल ड्राइविंग लाइसेंस
- वैध पैन कार्ड
- नगर निगम द्वारा प्रदान किया गया मूल जन्म प्रमाण पत्र
- लैंडलाइन बिल की प्रति
- गैस कनेक्शन का प्रमाण
- पति या पत्नी की पासपोर्ट प्रति (पासपोर्ट का पहला और अंतिम पृष्ठ जिसमें परिवार का विवरण शामिल है और पासपोर्ट धारक के जीवनसाथी के रूप में आवेदकों के नाम का उल्लेख है)
- लेटरहेड पर प्रतिष्ठित कंपनियों के नियोक्ता से प्रमाण पत्र।
- आयकर निर्धारण आदेश की प्रति
- स्कूल स्थानांतरण स्कूल प्रमाण पत्र की प्रति
- नगर निगम द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र
पासपोर्ट बनाने में कितना खर्चा आता है?
पासपोर्ट से संबंधित विभिन्न सेवाओं के लिए लगाए जाने वाले शुल्क की सूची यहां दी गई है।
टाइप ऑफ सर्विस | फीस (रुपए) | एक्सट्रा फीस तत्काल के लिए (रुपए) |
10 वर्षों की वैधता के साथ नया पासपोर्ट (36 पृष्ठों वाला) | 1500 | 2000 |
10 साल की वैधता के साथ पासपोर्ट (36 पृष्ठों वाला) फिर से जारी करना | 1500 | 2000 |
10 वर्षों की वैधता के साथ नया पासपोर्ट (60 पृष्ठों वाला) | 2000 | 2000 |
10 साल की वैधता के साथ पासपोर्ट (60 पृष्ठों वाला) फिर से जारी करना | 2000 | 2000 |
18 वर्ष से कम आयु के आवेदकों के लिए पासपोर्ट को नया/पुनः जारी करना | 1,000 | 2000 |
चोरी/क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के कारण पासपोर्ट रिपलेसमेंट (36 पृष्ठों वाला)। | 3000 | 2000 |
चोरी/क्षतिग्रस्त पासपोर्ट के कारण पासपोर्ट रिपलेसमेंट (60 पृष्ठों वाला)। | 3500 | 2000 |
व्यक्तिगत विवरण बदलने के लिए पासपोर्ट रिपलेसमेंट (36 पृष्ठों वाला)। | 1500 | 2000 |
व्यक्तिगत विवरण बदलने के लिए पासपोर्ट रिपलेसमेंट (60 पृष्ठों वाला)। | 2000 | 2000 |
व्यक्तिगत विवरण बदलने के लिए नाबालिगों के लिए पासपोर्ट रिपलेसमेंट (36 पृष्ठों वाला)। | 1,000 | 2000 |
भारतीय पासपोर्ट के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
उपरोक्त स्थानों पर, पासपोर्ट आवेदन मैन्युअल रूप से भरकर जमा किया जा सकता है। पासपोर्ट फॉर्म को रिजेक्ट होने से बचाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिसमें पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए कौन से फॉर्म भरे जाने चाहिए और पासपोर्ट फॉर्म को सही तरीके से कैसे भरना है, इस पर सलाह शामिल है।
पासपोर्ट (PSP) वेबसाइट (www.passportindia.gov.in) से इंटरनेट से डाउनलोड और प्रिंटेड किया जा सकता है। यह फॉर्म वेबसाइट के होम पेज पर प्रिंट एप्लिकेशन फॉर्म नामक लिंक में पाया जाता है।
इस फॉर्म को अच्छे से भरकर ऑफलाइन जमा करना होगा। इसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस से कॉल आएगा, फिर आपको अपने सभी आरिजिनल डॉक्युमेंट्स लेकर उस ऑफिस में वेरिफिकेशन करवाना है।
पासपोर्ट आवेदन के लिए पात्रता मानदंड
निम्नलिखित कुछ मानदंड हैं जो एक व्यक्ति को भारत में पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के योग्य बनाते हैं।
- आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- वयस्क (18 वर्ष या अधिक) पासपोर्ट एप्लिकेशन जमा कर सकते हैं।
- नाबालिग (18 वर्ष से कम आयु) भी भारत में पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। अवयस्क (15 से 18 वर्ष की आयु के) पूरे 10 साल की वैधता वाले पासपोर्ट का विकल्प चुन सकते हैं।
पासपोर्ट की वैधता
यदि आप अपने पासपोर्ट की समाप्ति या वैधता के बारे में जानना चाहते हैं, तो यहां एक ओवरव्यू दिया गया है।
- 36 या 60 पृष्ठों वाला एक नियमित पासपोर्ट जारी करने की तारीख से 10 साल की वैधता के साथ आता है।
- नाबालिगों के लिए पासपोर्ट 5 साल की वैधता के साथ या नाबालिग के 18 साल की उम्र तक पहुंचने तक, जो भी पहले हो, आता है।
- 15 से 18 साल की उम्र के नाबालिगों का पासपोर्ट भी 10 साल की पूरी वैधता के साथ आता है।
पासपोर्ट बनने में कितना टाइम / दिन लगता है?
जब एक नॉर्मल एप्लिकेशन सबमिट की जाती है, तो आवेदक को 30-45 दिनों के भीतर पासपोर्ट जारी कर दिया जाता है, जबकि अगर तत्काल मोड के तहत आवेदन किया जाता है, तो पासपोर्ट 7-14 दिनों के भीतर जारी किया जाता है।
सरकार ने सामान्य योजना के तहत नया पासपोर्ट जारी करने के लिए 30 दिन की समय सीमा तय की है। अपना पासपोर्ट आवेदन जमा करने के 30 से 45 दिनों के भीतर आपको अपना पासपोर्ट मिल जाएगा। आपका पासपोर्ट आपके दरवाजे पर पहुंचा दिया जाएगा।
विदेश मंत्रालय के अनुसार आपके द्वारा किए गए आवेदन की तारीख से सामान्य पासपोर्ट समय 30 दिन है। सामान्य पासपोर्ट प्रोसेसिंग समय पूरी तरह से पुलिस सत्यापन पर निर्भर है। यदि चीजें शीघ्रता से प्रोसेस्ड की जाती हैं तो आपको अपना पासपोर्ट तेजी से प्राप्त होगा।
इसके अलावा कई बार ऑफिस में अवकाश या कोई अन्य समस्या होने के कारण थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है। वैसे नॉर्मल पासपोर्ट बनने में 30 दिन का ही समय लगता है।
पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट कैसे बुक करें?
भारतीय पासपोर्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए नीचे दिए गए सिम्पल स्टेप्स का पालन करें:
- स्टेप 1- एक पंजीकृत लॉगिन आईडी और पासवर्ड के साथ ऑनलाइन पासपोर्ट सेवा पोर्टल पर लॉग इन करें।
- स्टेप 2- ‘अप्लाई फॉर फ्रेश/री-इश्यू पासपोर्ट’ लिंक पर क्लिक करें।
- स्टेप 3- आवश्यक विवरण भरें और एप्लिकेशन फॉर्म जमा करें।
- स्टेप 4- अगला, ‘पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट’ लिंक पर क्लिक करें, जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए ‘व्यू सेव्ड/सबमिटेड एप्लिकेशन’ स्क्रीन के नीचे स्थित है।
- स्टेप 5- ऐसा करने पर आवेदक को अप्वाइंटमेंट स्लॉट आवंटित कर दिया जाएगा।
न्यू पासपोर्ट एप्लिकेशन रूल्स
- रिसेंट सभी भारतीय पासपोर्ट में डॉकयुमेंट के दूसरे पेज पर धारक के बारे में व्यक्तिगत विवरण होते हैं।
- नए पासपोर्ट में पासपोर्ट के दूसरे पेज के दाईं ओर आवेदक की तस्वीर होती है।
- ECR पासपोर्ट रखने वाले सभी लोगों के लिए एमिग्रेशन चेकिंग आवश्यक है।
- ECNR पासपोर्ट निम्नलिखित लोगों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है:
- कम से कम मैट्रिक सर्टिफिकेट रखने वाले भारतीय
- भारतीय का जन्म विदेश में हुआ हो
- आधिकारिक या राजनयिक पासपोर्ट धारक
- राजपत्रित सरकारी सेवक
- सभी व्यक्ति जो आयकर का भुगतान करते हैं
- प्रॉफेश्नल डिग्री धारक और स्नातक जैसे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, चार्टर्ड एकाउंटेंट आदि।
- आश्रित बच्चे और जीवनसाथी
- 50 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति
- भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम 1947 के तहत मान्यता प्राप्त योग्यता रखने वाली सभी नर्सें
- 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी बच्चे
- सभी व्यक्ति जो तीन साल से अधिक समय तक विदेश में रहे हैं
- वे सभी लोग जिनके पास SCVT (स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग) या NVCT (नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग) से प्राप्त डिप्लोमा है।
- भारतीय पासपोर्ट पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं छपी हैं।
- यदि आवेदक अलग या तलाकशुदा है तो पति/पत्नी का नाम पासपोर्ट आवेदन पत्र में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- पासपोर्ट आवेदन फॉर्म में आवेदक के माता, पिता या कानूनी अभिभावक में से किसी एक का नाम दिया जाना चाहिए।
- आवेदकों द्वारा सादे कागज पर annexes उपलब्ध कराना चाहिए जो स्व-घोषित है। आगे जाकर, कार्यकारी मजिस्ट्रेटों द्वारा किसी सत्यापन या शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी।
- केवल Annexure G को उस बच्चे के पासपोर्ट आवेदन के साथ शामिल करने की आवश्यकता है जो विवाह की जगह से बाहर पैदा नहीं हुआ था।
- जो आवेदक विवाहित हैं उन्हें Annexure K या विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- घरेलू रूप से गोद लिए गए बच्चों के लिए अब registered deed of adoption को जमा करने की आवश्यकता नहीं है। अनाथ बच्चे अनाथालय से अधिकृत पत्र जमा कर सकते हैं।
- सन्यासी और साधु पासपोर्ट आवेदन पर अपने आध्यात्मिक गुरु के नाम के साथ भारतीय पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
इनको भी अवश्य देखे:
- पासपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?
- पैन कार्ड बनाने में कितना टाइम लगता है?
- EWS Certificate बनाने में कितना दिन लगता है?
- ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में कितना दिन लगता है?
निष्कर्ष:
तो ये था पासपोर्ट बनाने में कितना समय लगता है, हम उम्मीद करते है की इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद आपको पासपोर्ट बनाने की पूरी जानकारी मिल गयी होगी.
अगर आपको ये आर्टिकल हेल्पफुल लगी तो इसको शेयर अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को पासपोर्ट कितने दिन में बनता है इसके बारे में सही जानकारी मिल पाए.