राशन कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए?

भारत में राज्य सरकारें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सब्सिडी वाले खाद्यान्न खरीदने के पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी करती हैं। कई भारतीयों के लिए यह कार्ड पहचान के रूप में भी काम करता हैं।

राज्य सरकारें राशन कार्ड को आधिकारिक दस्तावेज के रूप में जारी करती हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013, योग्य परिवारों को इस कार्ड का उपयोग करके रियायती दरों पर खाद्यान्न खरीदने की अनुमति देती है।

लोगों को किफायती मूल्य पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए 2013 में राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। वर्तमान में NFSA लागू करने वाली राज्य सरकारों द्वारा योग्य परिवारों को दो प्रकार के राशन कार्ड जारी किए जाते हैं।

कोई भी वास्तविक भारतीय नागरिक राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है। माता-पिता के कार्ड में नाबालिग, यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे शामिल हैं। 18 वर्ष से अधिक उम्र का व्यक्ति अलग राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता है।

प्रत्येक राशन कार्ड में एक परिवार का नाम होता है, और परिवार के आकार के आधार पर प्रत्येक परिवार के लिए राशन प्रदान किया जाता है। परिवार के सदस्य के रूप में कोई व्यक्ति नए राशन कार्ड के लिए तब तक आवेदन नहीं कर सकता जब तक कि वह अलग पते के साथ दूसरे शहर में न चला जाए और मौजूदा राशन कार्ड से अपना नाम न हटा ले।

हालांकि परिवार के सदस्यों को राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है, जैसे कि पति/पत्नी, बच्चे और ससुराल वाले। आवश्यक दस्तावेज़ ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करके आप अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ सकते हैं।

राशन कार्ड क्या है?

ration card kya hai

राशन कार्ड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (National Food Security Act) के तहत जारी किया गया एक सरकारी प्रमाणित दस्तावेज है। सब्सिडी वाले खाद्यान्न, मिट्टी का तेल आदि का प्रबंधन भारत की Public Distribution System (PDS) द्वारा किया जाता है।

पीडीएस इंडिया एक खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्लेटफॉर्म है जिसे गरीब लोगों को आवश्यक भोजन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए बनाया गया था। राशन कार्ड लंबे समय से भारत में गरीब लोगों के लिए एक पहचान दस्तावेज रहा है।

प्रत्येक राज्य सरकार का काम उन परिवारों की पहचान करना है जिन्हें किसी क्षेत्र में सब्सिडी वाला खाद्यान्न खरीदने की जरूरत है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम्म के अस्तित्व में आने से पहले, तीन प्रकार के राशन कार्ड थे। वह थे:

  • APL (गरीबी रेखा से ऊपर): इन कार्डों से गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले परिवारों को हर महीने 15 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।
  • BPL (गरीबी रेखा से नीचे): इस कार्ड से गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवारों को हर महीने 25-35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।
  • AAY (अंत्योदय अन्न योजना): यह उन परिवारों को जारी की गई थी जो बहुत गरीब थे और उन्हें प्रति माह 35 किलोग्राम तक अनाज प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी।

एक बार जब NFSA (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम) लागू हुआ, तो इसने प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित कर दिया और एक परिवार के सदस्यों के अनुसार खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं देना शुरू कर दिया।

कुछ पुराने राशन कार्डों के स्थान पर नए प्रकार के राशन कार्ड आए और इनका उपयोग आज भी जारी है। वे हैं:

  • अंत्योदय अन्न योजना: यह NFSA के अस्तित्व में आने से पहले उपलब्ध कार्डों के समान एकमात्र कार्ड है। इसमें सब्सिडी समान रहती है और यह कार्ड मुख्य रूप से स्थिर आय वाले लोगों, महिलाओं, बुजुर्गों और गंभीर रूप से गरीब परिवारों को जारी किया जाता है। राज्य सरकार को उनकी पहचान करने की जरूरत होती है।
  • प्राथमिकता वाले परिवार: यह कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जो AAY-योग्य उम्मीदवारों की तुलना में (आर्थिक रूप से) थोड़े बेहतर हैं। इन्हें राज्य सरकारों द्वारा भी पहचाना जाता है।
  • गैर-प्राथमिकता वाले परिवार: ये उन परिवारों को जारी किए गए कार्ड हैं जो गरीबी रेखा से ऊपर आय अर्जित करते हैं और जिनकी आय स्थिर है।

राशन कार्ड क्यों महत्वपूर्ण है?

राशन कार्ड भारत में प्रत्येक व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण डॉक्युमेंट्स में से एक है। यह दस्तावेज़ राज्य सरकार के आदेश या प्राधिकार पर प्रदान किया जाता है। अब आप बहुत ही आसानी से सरल तरीके से राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और राशन कार्ड का स्टेटस भी ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।

राशन कार्ड का विवरण नागरिकों की पहचान और निवास का एक महत्वपूर्ण प्रमाण प्रदान करता है। इसका उपयोग अधिवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र आदि बनाने के लिए आवेदन करने के प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। आप नाम से भी राशन कार्ड विवरण की जांच कर सकते हैं।

राशन कार्ड पहचान का एक प्रूफ हैं और साथ ही धारक को भारत सरकार द्वारा जारी भोजन, ईंधन या अन्य सामान का राशन पाने का अधिकार देते हैं। इनका उपयोग मुख्य रूप से सब्सिडी वाले खाद्य पदार्थ (गेहूं, चावल, चीनी) और मिट्टी का तेल खरीदते समय किया जाता है।

कार्ड उस राज्य में लागू होते हैं जहां आप रहते हैं। हम राशन कार्ड के लिए यूज होने वाले डॉक्युमेंट्स के प्रारूप और संकलन में आपकी सहायता कर रहे हैं। इससे आपको प्रक्रिया को जल्दी और आसानी से निपटाने में मदद मिलेगी।

राशन कार्ड के लिए क्या पात्रता है?

BPL, APL, AAY या अन्य प्रकार के कार्डों के लिए आवेदन करने के लिए आपको यह जानना होगा कि आप आवेदन में इसके लिए पात्र है या नहीं। केंद्र सरकार चावल, मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि जैसे सब्सिडी वाले खाद्य उत्पाद प्रदान करती है।

भारतीय नागरिकों के लिए राशन कार्ड हमेशा परिवारों के लिए एक वरदान रहा है क्योंकि यह उन्हें केंद्र सरकार की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से भारी सब्सिडी वाले फूड्स प्राप्त करने की शक्ति देता है।

राशन कार्ड के लिए पात्रता मानदंड

किसी भी नागरिक को खाद्य सुरक्षा कार्ड प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड के तहत सूचीबद्ध इन सभी बिंदुओं को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। साथ ही खाद्य सुरक्षा कार्ड उनकी वार्षिक आय के आधार पर प्रदान किया जाता है जैसा कि ऊपर बताया गया है-

1. बीपीएल राशन कार्ड

किसी भी BPL नागरिक के लिए आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उसका नाम अन्य किसी भी राशन कार्डों की सूची में सूचीबद्ध नहीं है- यदि यह पहले से ही सूचीबद्ध है तो उसे अपना नाम हटाना होगा।

  • यह कार्ड गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले परिवारों को जारी किया जाता है।
  • ये कार्ड हरे, नीले या पीले रंग के हो सकते हैं।
  • कुल वार्षिक आय रु. 48,000/- (ग्रामीण क्षेत्रों में) से कम होनी चाहिए।
  • अथवा वार्षिक आय 60,000/- रूपये (शहरी क्षेत्र में) से कम होनी चाहिए।
  • हालांकि यह अलग-अलग राज्यों में अलग है।

यह कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जिनके पास किसी भी LPG या गैस कनेक्शन तक पहुंच नहीं है क्योंकि इससे उन्हें खाद्य उत्पादों के अलावा सब्सिडी वाला केरोसिन प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

2. एपीएल राशन कार्ड

नागरिक चाहे वह पुरुष हो या महिला, को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह भारत का स्थायी निवासी है और उसे भारत के किसी भी राज्य में रहना होगा।

  • यह कार्ड उन परिवारों को जारी किया जाता है जो गरीबी रेखा से ऊपर (एपीएल) जीवन यापन कर रहे हैं।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में ये कार्ड नारंगी रंग के होते हैं जबकि शहरी क्षेत्रों में ये गुलाबी रंग के होते हैं।

3. साधारण राशन कार्ड

ये उन लोगों को जारी किए जाते हैं जो सब्सिडी वाले खाद्य उत्पादों में रुचि नहीं रखते हैं, लेकिन उन्हें पहचान प्रमाण दस्तावेज़ या एड्रैस प्रूफ दस्तावेज़ के रूप में राशन कार्ड की आवश्यकता है।

जिन लोगों को ये जारी किए जाते हैं, उनके बारे में माना जाता है कि वे मध्यम/अमीर लोग हैं जो अपने संबंधित व्यवसायों के माध्यम से बहुत अधिक कमाते हैं। और इन लोगों को उचित मूल्य राशन की दुकान से कोई भी खाद्य उत्पाद नहीं मिलेगा।

4. अंत्योदय अन्न योजना (AYY)

इस प्रकार का राशन कार्ड उन लोगों को जारी किया जाता है जिनके पास वर्तमान में स्थिर या आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है। श्रमिक, लेबर्स, बुजुर्ग लोग, बेरोजगार और शारीरिक रूप से विकलांग लोग इस श्रेणी में आते हैं।

निम्नलिखित परिवार/व्यक्ति भारत में राशन कार्ड के हकदार नहीं हैं:

  • कोई भी पक्की छत वाला घर जिसमें पक्की दीवारों के साथ कम से कम 3 कमरे हों।
  • व्यक्ति/परिवार आयकर का भुगतान कर रहे हैं।
  • वे परिवार जिनके सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में ₹10,000 और शहरी क्षेत्रों में ₹15,000 के बराबर या उससे अधिक कमाते हैं।
  • जिन परिवारों में एक सदस्य नियमित नौकरी करता है। यह केंद्र या राज्य सरकारों, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी सहायता प्राप्त स्वायत्त संघों के तहत राजपत्रित या गैर-राजपत्रित हो सकता है।
  • जिन घरों में घरेलू विद्युत कनेक्शन का मीटर 2 किलोवाट या उससे अधिक है या मासिक खपत 300 यूनिट से अधिक है।
  • वे परिवार जो सरकार द्वारा पंजीकृत विनिर्माण या सेवा उद्यम चला रहे हैं।
  • कोई भी परिवार जिसके पास एलएमवी, एचएमवी, मोटरबोट इत्यादि जैसे मोटर चालित वाहन हैं।
  • ऐसे परिवार जिनके पास मोटर चालित कृषि उपकरण जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि हैं।

राशन कार्ड बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्युमेंट्स चाहिए?

ration card banane ke liye kya documents chahiye

जब आप राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन दाखिल करते हैं तो कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। राशन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक सभी आवश्यक दस्तावेज नीचे उल्लिखित हैं:

  • प्रत्येक राज्य का अपना आवेदन पत्र होता है। इस राज्य-विशिष्ट आवेदन पत्र को भरना और हस्ताक्षर करना होगा।
  • पहचान का प्रमाण (मतदाता पहचान पत्र, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, या कोई अन्य सरकारी आईडी कार्ड)
  • निवास का प्रमाण (बैंक स्टेटमेंट, टेलीफोन या बिजली बिल, एलपीजी गैस बिल, या किराये का समझौता)
  • व्यक्ति की वार्षिक आय का प्रमाण (पेस्लिप, फॉर्म 16, आदि)
  • फोटो (परिवार का मुखिया)
  • कोई भी सरेंडर या रद्द किया गया राशन कार्ड (यदि लागू हो)

राशन कार्ड के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • यदि कोई पिछला पारिवारिक कार्ड नहीं है तो सरेंडर सर्टिफिकेट/ डिलीशन सर्टिफिकेट / नो कार्ड सर्टिफिकेट
  • पहचान और निवास का प्रमाण
  • एक self-addressed और स्टांपड डाक कवर या पोस्टकार्ड।
  • तीन पासपोर्ट आकार के फोटो
  • पहले के आवेदनों और अस्वीकृतियों के बारे में विवरण (यदि लागू हो)
  • किसी भी एलपीजी कनेक्शन का विवरण
  • मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी

आइडेंटिटी प्रूफ:

  • आधार कार्ड
  • कर्मचारी पहचान पत्र
  • मतदाता पहचान पत्र
  • पासपोर्ट
  • सरकार द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र
  • स्वास्थ्य कार्ड (आरागोयाश्री कार्ड सहित)
  • ड्राइविंग लाइसेंस

एड्रैस प्रूफ:

  • मतदाता पहचान पत्र
  • घर के स्वामित्व का दस्तावेज़/रेंटल एग्रीमंट
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • आधार कार्ड
  • बिजली, पानी और गैस बिल सहित कोई भी हालिया यूटिलिटी बिल
  • पासपोर्ट
  • बैंक पासबुक का पहला पेज

अन्य दस्तावेज़:

  • सदस्य को हटाने/हटाने के लिए:
    • मृत्यु प्रमाण पत्र
    • स्थानांतरण प्रमाणपत्र
    • शादी का प्रमाणपत्र
  • सदस्य जोड़ने/शामिल करने के लिए:
    • जन्म प्रमाणपत्र

राशन कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें?

जीवन के लगभग हर पहलू के डिजिटल होने के साथ, आप मूल ऑफ़लाइन आवेदन प्रक्रिया के साथ-साथ राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन भी डिजिटल रूप से कर सकते हैं। तो आइए दोनों प्रक्रियाओं पर गौर करें, और जो भी आपको बेहतर लगे उसे आप चुन सकते हैं।

1. ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • आप जिस भी राज्य में रहते हैं, आप राशन कार्ड आवेदन के लिए आवश्यक सभी दस्तावेजों के साथ खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के कार्यालय में जा सकते हैं। एक बार जब आप कार्यालय जाएंगे, तो संबंधित टीम आपको आवेदन पत्र भरने में मदद करेगी। उसके बाद आपको राशन कार्ड के लिए आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। सभी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
  • राशन कार्ड के लिए आवश्यक सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ तैयार रहने और चरण-दर-चरण प्रक्रिया के बारे में जानने के लिए, आप संबंधित राज्य सरकार के वेब पेज पर एक ग्राहक सेवा नंबर डायल कर सकते हैं, जो आमतौर पर एक टोल-फ्री नंबर होता है। आप तदनुसार निर्देशों का पालन कर सकते हैं।
  • SMS भेजना एक अन्य विकल्प है जिसके माध्यम से आप राशन कार्ड के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए आवश्यक सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक विशिष्ट प्रारूप है जिसमें आपको उस विशेष राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग को एक SMS भेजना होगा जिसमें आप रहते हैं। आपको नए राशन कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में सभी विवरणों के साथ भेजे गए SMS का उत्तर प्राप्त होगा।

2. ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • ऑनलाइन प्रक्रिया दोनो तरीकों में से सरल है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको बस खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर जाना है। फिर राशन कार्ड आवेदन के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज प्रदान करना है, और आवेदन पत्र को डिजिटल रूप से भरना और जमा करना है।
  • सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा करने के बाद, संबंधित विभाग का एक प्रतिनिधि आपसे संपर्क करेगा और पूरी प्रक्रिया में शुरू से अंत तक आपकी सहायता करेगा। एक बार जब प्रतिनिधि दस्तावेजों को सत्यापित कर लेता है, तो राशन कार्ड संसाधित हो जाएगा और सीधे आपके पते (जिसे भी सूचित किया गया हो) पर भेज दिया जाएगा।
  • इस सीधी प्रक्रिया के अलावा, कई तृतीय-पक्ष कंपनियाँ इस प्रक्रिया में आपकी सहायता करती हैं। वे आपको आवेदन पत्र भरने में मदद करते हैं और सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करने में आपकी सहायता करते हैं। उसके बाद आप अपने फॉर्म का स्टेट्स की जांच करने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं। फिर उम्मीद कर सकते हैं कि राशन कार्ड आपके सूचित पते पर पहुंचा दिया जाएगा।

3. अपने आवेदन की स्थिति जांचें

एक बार जब आप अपना आवेदन पत्र और सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर देते हैं, तो आपका राशन कार्ड आवेदन आगे प्रोसेस हो जाएगा। राशन कार्ड या तो आपके पते पर पहुंचा दिया जाएगा या आपके राज्य में संबंधित कार्यालय में आ जाएगा। इस बीच आप अपने आवेदन की स्थिति जांच सकते हैं। जैसे-

  • आप अपने आवेदन की स्थिति खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
  • वेबसाइट पर जाएँ, और आप वेबसाइट पर “E-services” टैब देखेंगे। एक बार जब आप E-services टैब पर क्लिक करते हैं, तो आपको अपने राशन कार्ड आवेदन की स्थिति की जांच करने का एक विकल्प दिखाई देगा।
  • एक बार जब आप उस विकल्प पर क्लिक करते हैं, तो दो चीजें होती हैं; वेबसाइट नामों के साथ हाल के राशन कार्ड नामों और स्थिति की एक सूची दिखाती है। सूची में आपका नाम हो सकता है। इसके अलावा आप अपने क्रेडेंशियल्स के साथ लॉग इन करने अपने राशन कार्ड की आवेदन स्थिति को चेक कर सकते हैं।

एक बार जब आपका आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं और वेबसाइट से राशन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसे आगे के उपयोग के लिए प्रिंट करवा सकते हैं।

आपको बस अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके वेबसाइट पर लॉग इन करना है और स्टेट्स की जांच करनी है। यदि स्टेटस “Approved,” कहता है, तो आपको ऑटोमैटिक रूप से राशन कार्ड डाउनलोड या प्रिंट करने का विकल्प मिलेगा।

प्रिंट/डाउनलोड किए गए संस्करण में सभी आवश्यक विवरण होंगे। अब आप रियायती दरों पर विभिन्न वस्तुओं को खरीदने के लिए राशन कार्ड का उपयोग शुरू कर सकते हैं।

आप अपने राज्य के राशन कार्ड के बारे में अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जो आपको अपने राज्य में राशन कार्ड की सभी जानकारी प्रदान करेगा।

https://nfsa.gov.in/portal/ration_card_state_portals_aa

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निष्कर्ष:

तो ये था राशन कार्ड बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, हम उम्मीद करते है की इस आर्टिकल को पूरा पढ़ने के बाद आपको राशन कार्ड बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्युमेंट्स की जरुरत होती है इसके बारे में पूरी जानकारी मिल पाए।

अगर आपको ये आर्टिकल हेल्पफुल लगी तो इसे शेयर अवश्य करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को राशन कार्ड बनाने के लिए जरुरी डॉक्यूमेंट के बारे में सही जानकारी मिल पाए।

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